यूपी के अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओं पर भी लगाया प्रतिबंध

अलीगढ़: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल हुईं हिंसा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. सीएम ने डीजीपी ओपी सिंह से मामले की जानकारी मांगी है. वहीं डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है. एएमयू में छात्रों से हॉस्टल खाली करने कहा गया है. संशोधन कानून के विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है.

अलीगढ़ रेंज के DIG ने कहा कि AMU के सभी 100 हॉस्टल दो दिन में खाली कराए जाएंगे. AMU में कुल 18,000 छात्र हैं जिनमें 5,000 छात्राएं हैं. अलीगढ़ से हो कर जाने वाली सभी ट्रेनों का यहां स्टॉपेज दिया जाएगा. बसों का विशेष इंतज़ाम भी किया जाएगा.

एएमयू में रविवार शाम को छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी. प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प के दौरान हुए पथराव में अलीगढ़ के डीआईजी समेत कुछ अन्य लोग घायल हुए थे. प्रशासन का दावा है कि फिलहाल सभी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है. अलीगढ़ में आसपास के जिलों से वरिष्ठ अधिकारी लगा दिए गए हैं.

प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी का सैय्यद गेट खुला है, माहौल शांत है, किसी को रोका नहीं जा रहा. केवल ज़रूरत पड़ने पर पहचान पूछी जा रही है. आस पास के चौराहों पर भी पुलिस की कई बैरीकेडिंग हैं.

दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा के बाद यूपी के 6 जिलों में भी हिंसा की आशंका को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं. हिंसा की आशंका के चलते यूपी के जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है. प्रदेश में अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, कासगंज और बरेली में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सभी के द्वारा कानून का पालन किया जाए. राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की किसी को अनुमति नहीं है.

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